पटना: बिहार मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग को एक नोटिस जारी कर पूछा है कि बांग्लादेशी महिला की सजा पूरी होने के बावजूद उसे जेल में क्यों रखा जा रहा है। बांग्लादेशी महिला रिया आफरीन रूपा की सजा अवधी खत्म हो चुकी है फ़िर भी जेल में बंद हैं। इसी पर संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग ने गृह विभाग को नोटिस जारी किया है।
रिया आफरीन रूपा को भारत में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में पकड़ा गया था। जिसके चलते वे सजा काट रही थी और उनकी सजा जनवरी में ही पूरी हो गई थी लेकिन चार महीने से ज्यादा का वक्त बित जाने के बाद भी उन्हें छोड़ा नही गया है। इस समय रिया नालंदा के बिहारशरिफ जेल में बंद है।
इस मामले को गंभीर रूप से लेते हुए बिहार मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक इस मामले में गृह विभाग को रिपोर्ट सौपने को कहा है और अगली इसकी सुनवाई 2 सितम्बर को होगी। यह करवाई मानवाधिकार के लिए काम कर रहे वकील डॉ एसके झा की शिकायत के बाद कि गई है।
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रिया आफरीन रूपा को नालंदा कोर्ट के द्वारा एक साल की सजा सुनाई गई थी और साथ मे 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसी क्रम में उनकी सजा 22 जनवरी को ही पूरी हो गई थी लेकिन अभी तक उन्हें रिहा नही किया गया है जो कि मानवाधिकार के नियम के विरुद्ध है।
दरअसल रिया को अपने बच्चे के इलाज के लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी, उसी के चलते एक शख्स ने नौकरी के बहाने अवैध तरीके से उन्हें भारत लाया और कोलकाता में छोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद भटकते हुए वे नालंदा पहूंच गई थी।
बिहारशरीफ़ जेल के अधीक्षक के मुताबिक इस मामले को नालंदा एसपी के संज्ञान में ला दिया गया है और उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर भी बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क साधने का अनुरोध किया है। जिससे इस महिला की पहचान हो सके और नियम के अनुसार उचित करवाई कर वापस भेजा जा सके।
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