इस कानून के तहत भू-मालिक को तीन महीना पहले किरायेदार को किराया बढ़ाने के बारे में बताना होगा।
दिल्ली: बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मॉडल किरायेदारी कानून ( मॉडल टेनेंसी एक्ट) को मंजूरी दे दी गई है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह कानून लोगों को मकान किराया पर देने में सहायक साबित होगा।
इस कानून के तहत संपत्ति को किराये पर देने से पहले मकान मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता अनिवार्य होगा। इस कानून को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां लागू कर सकेंगे। यह कानून किरायेदार और मकान मालिक दोनों को समान अधिकार देता है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खाली पड़ी एक करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी को किराये पर चढ़ाया जा सकेगा।
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इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण बातें:-
(1) कोई भी व्यक्ति बिना लिखित समझौते के अपनी प्रॉपर्टी को ना तो किराये पर दे सकेगा और न ही ले सकेगा।
(2) इसमें किराये की राशि को लेकर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। मकान मालिको के बीच प्रॉपर्टी को किराये पर देने के लिए ज्यादा भरोसा पैदा होगा।
(3) जो भी लिखित समझौता होगा उसे रेंट ऑथोरिटी के सामने जमा कराना होगा। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर समान रूप से प्रभावी होगा
(4) किरायेदार को प्रॉपर्टी को किसी और को किराये पर देने से पूर्व मकान मालिक की अनुमति लेनी जरूरी होगी। अनुमति के बगैर वह प्रॉपर्टी में निर्णय संबंधी बदलाव नहीं कर सकेगा।
(5) विवाद की स्थिति में किरायेदार को किराया देना होगा। इस दौरान उसे प्रोपेर्टी खाली नहीं करनी होगी।
(6) किसी बड़ी घटना की स्थिति में मकान मालिक को किरायेदार को एक महीने तक रहने की अनुमति अनुमति देनी होगी।
इस कानून में आवासीय प्रॉपर्टी के लिए 2 महीने की सिक्योरिटी राशि जबकि वाणिज्यिक प्रॉपर्टी के लिए 6 महीने की सिक्योरिटी राशि जमा करने की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इस कानून के तहत राज्यों को संबंधित अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है और किराए की प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी विवाद के लिए रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल भी बनाने की बात कही गई है। इस कोर्ट या ट्रिब्यूनल को डिप्टी कलेक्टर व उनके समकक्ष रैंक के अधिकारी हेड करेंगे।
दरअसल इस कानून का खाका सबसे पहले 2019 में जारी किया गया था। यह कानून मकान मालिक और किरायेदार के बीच की समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होगा।
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