पटना: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रि्ंग मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होने के बाद दिल्ली की कोर्ट ने शनिवार दोपहर अपना फैसला सुना दिया है। राजधानी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली है। राऊज एवन्यू कोर्ट में ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। कोर्ट ने कहा अभी सत्येंद्र जैन को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
सत्येंद्र जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा कथित तौर पर दावा किया गया था कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपये कैश और आभूषण बरामद किया गया था। 14 जून को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनते हुए मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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बता दें कि जमानत पर फैसले से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लांडिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। उस वक्त कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। जिसमें प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला था। इसके अलावा वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश 133 सोने के सिक्के मिले थे। ईडी को इस मामले में छापेमारी के दौरान प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जी एस मथारू के यहां 20 लाख कैश मिला था।
2017 में दर्ज हुआ था केस:
सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस साल 2017 में दर्ज हुआ था। सीबीआई ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन और उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में चार्जशीट दायर की थी। आरोप के मुताबिक हवाला के जरिये प्राप्त 4.81 करोड़ रुपये इस धनराशि का उपयोग लोन के भुगतान और दिल्ली के आसपास कृषि भूमि की खरीद में किया गया। जिन लोगों की संपत्ति ईडी ने अटैच की, वे सत्येंद्र जैन के परिवार से संबंधित लोग थे या फिर उनके सहयोगी।
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