Patna: नीतीश सरकार ने एक बार फिर से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर तत्तपरता दिखाई हैं। सरकार ने पटना हाईकोर्ट से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गुहार लगाई है और अनुरोध किया है कि इसको लेकर जल्द सुनवाई हो। आपको बता दें कि इस संबंध में पटना हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ललित किशोर ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अनुरोध किया है कि इस पर जल्द सुनवाई हो। तो वहीं उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस की फाइल देखकर जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया जायेगा।
दरअसल कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। ऐसे में लगी रोक हटने के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। सरकार के अनुरोध किये जाने से लगी रोक हटने की उम्मीद बढ़ गई है। महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि विकलांग उम्मीदवारों को कानून के तहत चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि गत मार्च में ही मामले पर सुनवाई की जानी थी लेकिन कोरोना के कारण कोर्ट में न्यायिक कार्य बाधित होने से सुनवाई नहीं हो सकी है। इससे शिक्षकों की बहाली लंबित है। महाधिवक्ता ने इस मामले पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि सरकार ने आवेदक की मांग मान ली है। ऐसे में पूरी बहाली पर रोक लगाये रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।
महाधिवक्ता के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने कोर्ट मास्टर को इस केस को फाइल उनके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी और नियुक्ति पर लगी रोक हट जायेगी। जिसके बाद राज्य में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा।