पटना: कोरोना वायरस के संक्रमण की दर बढ़ने के साथ ही एक बार फिर पाबंदियों के दिन लौटने लगे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बाद येलो अलर्ट के साथ नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान के तहत दिल्ली में लेवल-1 का अलर्ट यानी येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश में कुल ओमिक्रोन के मरीजों की संख्या बढ़कर 655 पहुँच चुकी है। दिल्ली में काफी संख्या में नए वेरिएंट ओमिक्रोन के मरीज मिले हैं। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। इसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। साथ ही कई जगहों पर मिनी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में येलो अलर्ट के नियम गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें खस तौर पर लोगों की ज्यादा भीड़ किसी एक जगह पर इकट्ठे ना हो पाए, इसका आदेश दिया गया है। रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक दिल्ली में लाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। आज यानि बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरिवल ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सख्ती बढ़ाने को लेकर अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
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शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकते हैं शामिल :
राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल आदि को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 20 लोगों तक सीमित की जा सकती है। जानकारी के अनुसार धार्मिक स्थल खुले रह सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर भी रोक लग सकती है। आज यानि बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरिवल ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई है। देखना को कि इस बैठक ले पाबंदी बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा होगी।
स्कूल, कॉलेज हो सकते हैं बंद :
देश की राजधानी दिल्ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। यह नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक के लिए लागू किया गया है। अब दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जा सकता है। इसके अलावा गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों और मॉल्स आदि को भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के लिए ऑड-ईवन के आधार पर खोलने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों को भी गाइडलाइन जारी किया जा सकता है। इसमें कुल क्षमता का 50 फीसदी करने का फैसला लिया जा सकता है।
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