पटना: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया गया है। उन्हें MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 21 जून को किया जाएगा। मामला बाढ़ के लदमा गांव में स्थित उनके पुश्तैनी घर से हथियार और गोली मिलने का है। स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फैसले के वक्त वो कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे।
बता दें कि 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस की टीम ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में विधायक के घर से पुलिस ने एक AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया था। उस वक्त सिंह मोकामा से निर्दलीय विधायक थे। पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को उस दरम्यान बाढ़ की ASP रही लिपि सिंह ने किया था। इस मामले में विधायक के घर के केयर टेकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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बतौर ASP लिपि सिंह ने उस वक्त दावा किया था कि बाढ़ में अनंत सिंह के घर से बड़े पैमाने पर हथियार की तस्करी करने की सूचना मिली थी। इसके बाद इसकी जानकारी पटना की SSP गरिमा मलिक को दी। फिर तात्कालीन DGP गुप्तेश्वर पांडेय को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया था। इसके बाद पूरे ऑपरेशन को फुलप्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया। फिर ग्रामीण SP और ASP लिपि सिंह की टीम पूरे पुलिस फोर्स के साथ करीब 4 बजे सुबह ही लदमा गांव स्थित सिंह के घर पहुंच गई थी। उस वक्त पुलिस ने छापेमारी की वीडियोग्राफी कराने का भी दावा किया था।
विधायक अनंत सिंह के खिलाफ एके-47 बरामदगी के मामले में सोमवार को अंतिम बहस हो गई थी। विशेष अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाने के लिए तारीख मुकर्रर की थी। सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के जज त्रिलोकी दुबे ने मामले में कानूनी बिंदु पर सोमवार को दोनों पक्षों की बात सुनी और मंगलवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। 21 जून को उनकी सजा पर सुनवाई होगी।
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