पटना: समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आजम खान के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया है। दरअसल, सपा विधायक के खिलाफ जल निगम भर्ती घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आजम समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है।
साल 2016 में जल निगम भर्ती के घोटाले का मामला सामने आया था। इस मामले में आजम खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सबसे पहले आजम खान को 26 फरवरी 2020 को रामपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होते रहे, और जमानत लगातार टलती गई, आखिर में 27 महीने की जेल के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में आजम खान को मिली है अंतरिम बेल:
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान हाल ही में बेल पर जेल से बाहर आए थे। वे 27 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद थे। गौरतलब है कि साल 2017 में योगी सरकार के आन के बाद आजम खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ था। फिर एक के बाद एक सपा के कद्दावर नेता के खिलाफ कुल 89 मामले दर्ज हो गए।
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लोकसभा चुनाव से पहले के हैं 10 मुकदमे:
विधायक आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले भी 10 मुकदमे दर्ज थे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे अमर सिंह के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा उनकी मां ने फांसी घर की जमीन खरीदी थी। इस मामले में भी विवेचना के बाद उन्हें आरोपी बनाया गया।
जेल में रहते हुए चुनाव मन दर्ज की जीत:
आजम खान ने इस बार का विधानसभा चुनाव जेल में कैद रहते हुए ही लड़ा और जीता। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा विधायक आजम खान ने बेटे और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई। विधायक बनने के बाद उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट छोड़ दी है, जहां अब उपचुनाव होना है।
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