पटना: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज यानि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। बुधवार को अधिवक्ताओं के हड़ताल पर होने के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट लगभग 12 बजे इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। बीते रोज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने चैंबर में तीनों पक्षों की बातें सुनी गईं और आवेदन लिया गया। इसके साथ ही अदालत ने 19 मई को ही कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष की याचिका पर कराए गए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की ओर से वहां मंदिर के कुछ अवशेषों और शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इसे शिवलिंग की जगह फव्वारा बताया था। स्थानीय कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवलिंग के दावे वाले स्थान वजूखाने पर रोक लगा दी थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की ओर से इस पर दलीलें दी जा रही हैं। बुधवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई, जिसके बाद गुरुवार को ज्ञानवापी सर्वे मामले पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम आदेश दिया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की जगह की सुरक्षा निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि मुस्लिमों के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने पर कोई रोक नहीं होगी। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने की मस्जिद कमेटी की मांग ठुकरा दी है। जिसमें स्थानीय कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवलिंग के दावे वाले स्थान वजूखाने पर रोक लगा दी थी।
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मुस्लिम पक्ष ने मांगा था दो दिन का समय:
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर बुधवार को आपत्ति याचिका दायर करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से दो दिन का समय मांगा है। मसाजिद कमेटी की ओर से ये दलील दी गई है कि उनके पक्ष के वकील अभय यादव व्यक्तिगत कारणों से व्यस्त हैं। अब इस मामले में सुनवाई टालते हुए कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
यूपी सरकार ने मांगा वक्त:
मंगलवार को ऊतर प्रदेश सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे। तुषार मेहता ने कोर्ट से पूरी जानकारी साझा करने के लिए कोर्ट से उचित वक्त मांगा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की तारीख दी थी। तुषार मेहता ने कहा था कि सर्वे में मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है और वो जगह हाथ-पैर धोने के लिए है।
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