पटना: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध शुरू की गई समस्त कार्रवाई और भरपाई के लिए जारी नोटिस वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की गई वसूली को लौटाने के आदेश दिए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए नए कानून के आधार पर नए नोटिस जारी करने की अनुमति मांगी है, जिसकी अनुमति दे दी गई है।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी सीए विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने की चेतावनी दी थी जिसे लागू न करने पर कानून के उल्लंघन के लिए कार्यवाही को ही रद्द करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2019 में हुए संशोधन नागरिकता कानून (CAA) के विरोध प्रदर्शन में सरकारी और निजी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए 274 नोटिस और कार्यवाहीओं को राज्य सरकार ने वापस लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत को बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए जारी नोटिस को 13 और 14 फरवरी को वापस ले लिया गया है।
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शीर्ष अदालत परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया की इस तरह के नोटिस एक व्यक्ति खिलाफ मनमाने तरीके से भेजे गए हैं जिसकी 6 साल पहले 94 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी और कई अन्य लोगों को भी भेजे गए थे जिनमें 90 वर्ष से अधिक आयु के 2 लोग शामिल हैं।
नए कानून में कार्रवाई की आजादी :
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड व जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदर्शनकारियों से वसूल की गई करोड़ों रुपए की राशि वापस लौटाए। साथ ही अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को सीधे विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नए कानून ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम’ के तहत कार्रवाई की आजादी है। सरकार नए कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकती है।
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